लखनऊ वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली बनने के लिए ग्रेजुएशन होगा ज़रूरी यूपी सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड को लेकर नियमावली बनाएगी जिसमे किसी वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक ज़रूरी होगा, साथ ही न्यूनतम आयु 18 की बजाय 25 होगी इस नियमावली पर सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी चर्चा हुई थी नियमावली में मुतावल्ली की न्यूनतम शिक्षा और आयु के सिवा कई अन्य बदलाव भी शामिल होंगे.
वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली बनने के लिए ग्रेजुएशन होगा ज़रूरी
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