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सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को चल-चल संपत्ति का देना होगा ब्यौरा

उत्तर प्रदेश में चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा न देने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिलेगी मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी आदेश कर्मियों को चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक देना अनिवार्य निर्धारित तिथि तक जानकारी न देने वालों के नाम 1 फरवरी से होने वाली पदोन्नति में शामिल नहीं होंगे मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा राज्य कर्मियों को चल-अचल संपत्ति का ब्योरा इसके बाद भी कर्मचारी संपत्तियों का ब्योरा नहीं दे रहे हैं प्रदेश में आठ लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं आदेश है कि 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा दे 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन देना होगा।पोर्टल 1 जनवरी 2026 से चालू हो जाएगा

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