अब बाइक राइडर्स के लिए राहत की बात ये है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अगर दुर्घटना के लिए बाइक सवार दोषी नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी हेलमेट न पहनने के कारण घायल हुए बाइक सवार को मिलने वाली क्लेम की राशि में कटौती नहीं कर सकती।
अब बाइक राइडर्स के लिए राहत की बात ये है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अगर दुर्घटना के लिए बाइक सवार दोषी नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी हेलमेट न पहनने के कारण घायल हुए बाइक सवार को मिलने वाली क्लेम की राशि में कटौती नहीं कर सकती।