सुप्रीम कोर्ट ने कुत्ते के काटने की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि यदि कुत्ते के काटने से बच्चे या बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल होते हैं या उनकी मौत होती है, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पीड़ितों को उचित मुआवजा देना राज्य का दायित्व है।









