मद्रास हाईकोर्ट ने तीन नए क्रिमिनल कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। राज्य की DMK सरकार ने इन कानूनों को अधिकारातीत और असंवैधानिक बताने की याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका के जवाब में मद्रास हाईकोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है।
DMK के ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी आर एस भारती की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई जस्टिस एस एस सुंदर और एन सेंथिल कुमार की डिविजन बेंच के सामने हुई। बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्तों में जवाब देने को कहा है।
दरअसल, 1 जुलाई से तीन नए कानून- भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। इन्होंने इंडियन पीनल कोड (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) और इंडियन एविडेंस एक्ट (IEA) की जगह ली है।