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Homeप्रदेशरेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं रहने दिया जा सकता-सुप्रीम कोर्ट

रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं रहने दिया जा सकता-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला उत्तराखंड के हल्द्वानी का मामला रेलवे परियोजना के लिए अतिक्रमित भूमि खाली कराई जाएगी, अवैध कब्जा हटाने की अनुमति कोर्ट ने कहा — रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं रहने दिया जा सकता उत्तराखंड सरकार के अनुसार क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग बिना वैध स्वामित्व के रह रहे हैं जिन लोगों के पास वैध पट्टा या दस्तावेज हैं, उन्हें नियम अनुसार मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहित कर रेलवे को सौंपी जाएगी

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