यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में कोई परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा गया तो उसकी कॉपी नहीं जांची जाएगी। नकल करवाने वालों पर एक करोड़ का जुर्माना या जेल की सजा होगी। परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो रही हैं।
बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने कहा- कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अवांछित तत्व भ्रामक सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के तहत अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को आर्थिक जुर्माना तथा कारावास की सजा दी जाएगी।
संशोधित नियमावली में यह प्रावधान है कि जुर्माना या दंड उन परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होंगे जो शैक्षणिक, तकनीकी, व्यवसायिक या अन्य योग्यता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। हालांकि परीक्षार्थी परीक्षा में किसी पेपर का उत्तर देने में अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए या लिप्त पाए जाते हैं तो ऐसी परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्र की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
नकल करते पकड़े गए तो नहीं जांची जाएंगी कापियां
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