दिल्ली नाबालिग बच्चे की कस्टडी मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला कोर्ट ने कहा, “दादा-दादी या नाना-नानी का दावा पिता से बेहतर नहीं हो सकता।”सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पिता ही बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक है और वह बच्चे की सही देखभाल करने में सक्षम हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय पलटते हुए यह फैसला दिया गया