प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला.DM को स्टांप में कमी की वसूली का अधिकार नहीं.भारतीय स्टाम्प अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं.जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की कोर्ट का फैसला.
DM को स्टांप में कमी की वसूली का अधिकार नहीं- HC
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