लखनऊ अब Aadhaar Card को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने यह आदेश जारी किया है।उन्होंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पत्र का हवाला देते हुए कहा — आधार कार्ड में जन्मतिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता।इसलिए आधार को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जा सकता।सरकारी विभागों, भर्ती, नियुक्ति, उम्र आधारित योजनाओं और दस्तावेज सत्यापन में अब आधार DOB मान्य नहीं होगी।जन्मतिथि प्रमाण के लिए अन्य वैध दस्तावेजों की मांग की जाएगी (जैसे जन्म प्रमाणपत्र, हाईस्कूल सर्टिफिकेट आदि)







