केंद्र सरकार ने सिरप से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कफ सिरप समेत सभी तरह के लिक्विड दवाओं वाले सिरप देश में कहीं भी दवा की दुकानों पर खुलेआम नहीं बिकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रूल्स 1945 के ‘शेड्यूल K’ से ‘Syrups’ शब्द को हटा दिया है।

