WhatsApp Image 2026 05 02 at 14.54.35

प्रयागराज- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त टिप्पणी की, कहा कि ऐसी जमीन का उपयोग किसी एक पक्ष द्वारा धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता संभल जिले की गुन्नौर तहसील निवासी असीन की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि पर सभी का समान अधिकार है, इसका एकतरफा उपयोग कानूनन स्वीकार्य नहीं है

By admin

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)