नई दिल्ली — मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग वाली याचिका पर एकतरफा अंतरिम आदेश जारी करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, कोर्ट ने कहा कि फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग और अन्य प्रतिवादियों का जवाब आना जरूरी है
एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर दोनों चुनाव आयुक्तों को नजरअंदाज कर फैसले लेने के आरोप वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा जिसे बाद में ठीक न किया जा सके, कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका का आधार बनी खबर 100 प्रतिशत सही, आंशिक रूप से सही या गलत हो सकती है, इसलिए केवल खबर के आधार पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता
