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लखनऊ – हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का अहम फैसला वक्फ बोर्ड डीएम को नाम बदलने का आदेश नहीं दे सकता राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की प्रक्रिया अलग निर्धारित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत होगा नामांतरण न्यायमूर्ति आलोक माथुर और अमिताभ कुमार राय की पीठ का फैसला शम्स तबरेज की याचिका पर अदालत ने सुनवाई की याची ने वक्फ संपत्ति के अभिलेख बदलने की मांग की थी
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मामले में सचिव नियुक्त किया था वक्फ संख्या 1339 प्रतापगढ़ से जुड़ा है मामला बोर्ड ने कासिम नदीम का नाम हटाने का आदेश दिया था याची ने डीएम को आदेश पालन कराने की मांग की वक्फ कानून की धारा 28 के तहत अधिकार का दिया हवाला राज्य सरकार ने राजस्व संहिता की प्रक्रिया का पक्ष रखा वक्फ रजिस्टर में बदलाव कर सकता है बोर्ड नामांतरण का अधिकार संबंधित तहसीलदार के पास रहेगा

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